चिरमिरी – युवक की डंडे से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास।
घटना के 24 घंटे के भीतर हुई थी गिरफ्तारी, लगभग 21 माह में आया फैसला।

एमसीबी / – थाना चिरमिरी में दर्ज हत्या के मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चिरमिरी (श्री निरंजन लाल चौहान) ने आरोपी राजेश कुमार पिता अशोक कुमार (उम्र 35 वर्ष), निवासी 20 नंबर डोमनहिल, चिरमिरी को धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 100/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का विवरण
दिनांक 31.12.2024 को रात लगभग 10:00 से 10:30 बजे के बीच 20 नंबर डोमनहिल मेन रोड, चिरमिरी में सलीम के घर के सामने मृतक शाहिद अहमद और आरोपी राजेश कुमार के बीच सिगरेट लेने की बात पर विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने लकड़ी के डंडे से शाहिद अहमद के सिर पर तीन-चार बार प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शी प्रार्थी शत्रुघन सिंह की सूचना पर थाना चिरमिरी में मर्ग इंटिमेशन और दिनांक 01.01.2025 को रात 00:30 बजे अपराध क्रमांक 01/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
आरोपी को दिनांक 01.01.2025 को, यानी घटना के 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तार किया गया।
न्यायालयीन कार्यवाही
न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया। आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि (01.01.2025 से 01.10.2026, कुल 1 वर्ष 9 माह) सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से तीन माह के भीतर प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
विवेचना अधिकारी: सहायक उप निरीक्षक शेष नारायण सिंह, तत्कालीन थाना की सराहनीय भूमिका रही।
ब्यूरो रिपोर्ट



