अपराध - दुर्घटनाछत्तीसगढ़

बलौदाबाजार ​● भाटापारा शहर में पुरानी रंजिश को लेकर स्टील के पंच व धारदार चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार।

बलौदाबाजार ​/ –  गैंग की भांति भाटापारा शहर में दहशत फैलाने की फिराक में थे आरोपी; आगामी त्यौहारों में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस ने कसा शिकंजा।
*असामाजिक तत्वों व संगठित होकर अपराध करने वालों पर कड़ी गाज; प्रकरण में धारा 111 BNS (संगठित अपराध) भी जोड़ी गई*
*आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्टील का पंच जप्त*
*पूर्व में प्रकरण के 03 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल*
जिले में गुंडा-बदमाशों, असामाजिक तत्वों एवं संगठित होकर आमजनों में दहशत फैलाने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी नवरात्रि व दशहरा पर्व के मद्देनज़र शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करते हुए संगठित होकर मारपीट व दहशत फैलाने वाले 02 मुख्य आरोपियों की धरपकड़ कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

*​घटना एवं अपराध का विवरण:*- ​प्रार्थी अभिषेक वर्मा उर्फ दादू (उम्र 28 वर्ष, निवासी सुभाष वार्ड भाटापारा) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 13.08.2026 की शाम करीब 06:05 बजे वह अपने साले भारत साहू के साथ जा रहा था। उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। ​इसी दौरान आरोपी पार्षद यादव ने अपने हाथ में रखे स्टील के पंच से प्रार्थी के माथे व नाक पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई तथा आरोपी सागर धीवर ने धारदार चाकू से प्रार्थी के साले भारत साहू के सिर, आंख व हाथ पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 252/2026 दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

*​पुलिस कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी:*- विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा प्रार्थी व घायलों का चिकित्सीय मुलाहिजा कराया गया तथा पूर्व में आरोपी ऋषभ राठौर, वेद प्रकाश नगरची व मोनू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रकरण के आरोपीगण एक संगठित गैंग की भांति आपस में मिलकर अन्य गुटों से रंजिश रखते हुए धारदार हथियारों से हमला कर भाटापारा शहर में डर व भय का माहौल पैदा कर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। आगामी त्यौहारों के दौरान शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ सुनिश्चित की गई। आरोपियों के इस आपराधिक कृत्य पर प्रकरण में धारा 111 BNS (संगठित अपराध) जोड़ी गई है। ​लगातार पतासाजी के दौरान आज दिनांक 09.10.2026 को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी अभिषेक यदु एवं मनीष कुमार उर्फ पार्षद यादव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी मनीष कुमार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्टील का पंच जप्त किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 09.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

*​आज दिनांक 09.10.2026 को गिरफ्तार आरोपीगण:*
1. ​अभिषेक यदु पिता अश्वनी यदु, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुभाष वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर
2. ​मनीष कुमार उर्फ पार्षद यादव पिता भरत यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी के.के. वार्ड भाटापारा भाटापारा शहर

ब्यूरो रिपोर्ट

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