एक साल पुराने हत्या के मामले का खुलासा, शराब में कीटनाशक मिलाकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार।
एफएसएल रिपोर्ट में कीटनाशक की पुष्टि, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

जांजगीर-चांपा। चौकी नैला पुलिस ने करीब एक वर्ष पुराने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शराब में कीटनाशक मिलाकर 55 वर्षीय व्यक्ति को पिला दिया था, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में लंबित एवं गंभीर अपराधों की समीक्षा कर पुराने मामलों के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चौकी नैला पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई।
शराब पिलाने के बहाने ले गया था आरोपी
पुलिस के अनुसार 22 मई 2025 को हाथीटिकरा निवासी रामायण सूर्यवंशी (55) की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। सूचना के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। परिजनों, पंचों एवं गवाहों के बयान लिए गए।
जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू, निवासी हाथीटिकरा, मृतक को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। 22 मई की शाम करीब 7 बजे मृतक अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराना दुकान में था। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसे तीन पहिया वाहन से पास स्थित ईंट भट्ठे के पास ले गया।
पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी अपने साथ अंग्रेजी शराब लेकर गया था और शराब के गिलास में कीटनाशक मिला दिया। शराब पीने के कुछ समय बाद मृतक की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर उसकी पत्नी एवं बेटी मौके पर पहुंचीं, जबकि आरोपी वहां से चला गया। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
एफएसएल रिपोर्ट से हुई कीटनाशक की पुष्टि
मर्ग जांच के दौरान शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया था। चिकित्सक द्वारा मृतक का विसरा सुरक्षित कर रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल बिलासपुर भेजा गया। पुलिस के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में कीटनाशक की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामले की जांच में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य सामने आए।
मर्ग जांच एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस एवं धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त
विवेचना के दौरान पुलिस ने सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू को उसके निवास से पकड़ा। पुलिस ने गवाहों के कथनों और आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त तीन पहिया स्कूटर को भी जब्त किया।
पुलिस के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू, पिता लखन लाल, निवासी वार्ड क्रमांक 6 बजरंग चौक, हाथीटिकरा, चौकी नैला, थाना जांजगीर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव एवं नैला चौकी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट



