सूरजपुर : डबल मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: 3 को फांसी, 1 को उम्रकैद
न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने 4 दोषियों में से 3 को फांसी और 1 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

सूरजपुर। सूरजपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की जघन्य हत्या के चर्चित दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न्याय का बड़ा दरवाजा खोला है। न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने 4 दोषियों में से 3 को फांसी और 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विस्तृत फैसला – सजायफ्ता के नाम:
फांसी की सजा पाने वाले 3 दोषी:
कुलदीप साहू:आदतन अपराधी और इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता। पुलिस रिकॉर्ड में पहले से कई अपराध दर्ज।
– रिंकू उर्फ फूल सिंह:कुलदीप का करीबी साथी, वारदात को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई।
– चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी: पूर्व NSUI जिलाध्यक्ष, अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल पाया गया।
उम्रकैद की सजा:
– आर्यन उर्फ गोल्डी: हत्या में सहयोग और साक्ष्य छुपाने का दोषी।
पूरे मामले का घटनाक्रम:
13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिनमें से 2 को कोर्ट ने पूर्व में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने 40 से अधिक गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने इसे “विरल से विरलतम” अपराध माना।
कोर्ट परिसर के बाहर पीड़ित परिवार ने कहा – “आज इंसाफ मिला है।”
ब्यूरो रिपोर्ट




